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1 अगस्त से बदल गए देश के ये 10 बड़े नियम: कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, तत्काल टिकट और टैक्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आज यानी 1 अगस्त 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब, बैंकिंग सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है।

जहां एक तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती कर कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है, वहीं रेलवे के तत्काल टिकट सिस्टम, टैक्स पेनल्टी और कूरियर-स्पीड पोस्ट के नियमों में भी कई बड़े संशोधन लागू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू हुए 10 बड़े बदलावों के बारे में…

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती

सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं:

  • कमर्शियल सिलेंडर: 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती की गई है। दिल्ली में यह 202 रुपये सस्ता होकर 2,738 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता होकर 2,872.50 रुपये का हो गया है।

  • घरेलू सिलेंडर: 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसके रेट स्थिर रखे गए हैं।

2. पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी

तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है। हालांकि, स्थानीय वैट (VAT) की वजह से अलग-अलग राज्यों में मामूली अंतर देखा जा सकता है।

3. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में नया ‘टोकन सिस्टम’

रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए आज से टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है।

  • काउंटर पर पहुंचने पर यात्रियों को पहले टोकन जारी किया जाएगा।

  • टोकन के क्रमानुसार ही टिकट खिड़की से बुकिंग की जाएगी।

  • इसका मुख्य उद्देश्य लंबी लाइनों, अव्यवस्था और दलालों की मनमानी को रोकना है।

4. ITR लेट फीस: देर से रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना

31 जुलाई की समय सीमा खत्म होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस (Penalty) लागू होगी।

नोट: जिन टैक्सपेयर्स (ITR-3 और ITR-4) के खातों का ऑडिट (Audit) होना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है।

5. आधार आधारित CKYC 2.0 की शुरुआत

बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल्स फंड सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए आज से CKYC 2.0 (Central KYC) लागू हो गया है। अब ग्राहकों की डिजिटल अनुमति के जरिए केंद्रीय रजिस्ट्री से सीधे केवाईसी वेरिफिकेशन हो सकेगा, जिससे बार-बार पहचान पत्र और भौतिक दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म होगी।

6. स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और संशोधित दरें

भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं में वर्गीकरण और नई दरें लागू कर दी हैं:

  • डॉक्यूमेंट कैटेगरी: जरूरी सरकारी कागजात जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक को अब विशिष्ट ‘डॉक्यूमेंट्स’ श्रेणी में रखा गया है।

  • पार्सल कैटेगरी: इसके अलावा अन्य सभी तरह के पार्सल और सामान के लिए अलग पार्सल दरें तय की गई हैं।

7. अगस्त में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त के महीने में त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे।

  • इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।

  • बैंक की छुट्टियां राज्यवार अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए ग्राहक आरबीआई (RBI) की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही शाखा जाएं।

8. चीनी कारोबारियों पर नई स्टॉक लिमिट लागू

बाजार में चीनी की जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए और 4,000 क्विंटल से अधिक का स्टॉक नहीं रख पाएगा। यह नया नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा।

9. दिल्ली: महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए ‘स्मार्ट कार्ड’ अनिवार्य

दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) अनिवार्य कर दिया गया है।

  • अब महिलाओं को मुफ्त यात्रा टिकट तभी जारी किया जाएगा जब वे बस में सवार होते समय अपना स्मार्ट कार्ड मशीन पर टैप करेंगी।

10. सेबी (SEBI) के शेयर बायबैक के नए नियम

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नियमों को और सख्त कर दिया है:

  • कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बायबैक कर सकती हैं।

  • संपूर्ण बायबैक प्रक्रिया को 66 वर्किंग डेज के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा ताकि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।

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