नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को ट्रेन में बैठाने या उन्हें रिसीव करने जाना एक आम बात है। अमूमन लोग इसके लिए बेहद ईमानदारी से ₹10 या ₹20 का प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद लेते हैं ताकि स्टेशन पर कोई टीटीई उन्हें बिना टिकट न पकड़ सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेब में वैध (Valid) प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है? हाल ही में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स के पास प्लेटफॉर्म टिकट तो था, लेकिन फिर भी उसे ₹500 का चालान भुगतना पड़ा। आइए जानते हैं आखिर रेलवे का वह कौन सा गुप्त नियम है, जिसकी जानकारी न होने पर आपकी जेब भी ढीली हो सकती है।
जेब में टिकट फिर भी जुर्माना? जानिए क्या है रेलवे का नियम
इस पूरी घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, तो रेलवे अधिकारियों (TTE/TTI) ने इस नियम की बारीकियों को साफ किया। अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने का मुख्य मकसद केवल इतना होता है कि आप किसी यात्री को ट्रेन तक छोड़ने या उसे स्टेशन से लेने के लिए परिसर के अंदर जा सकें। यह टिकट आपको प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का कानूनी हक तो देता है, लेकिन यह ‘असीमित समय’ के लिए नहीं होता। इसके साथ रेलवे की एक बेहद जरूरी शर्त जुड़ी होती है, जिससे देश के 90 फीसदी लोग आज भी अनजान हैं।
सिर्फ इतने समय के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट
चौंकिए मत, रेलवे के नियमों के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद वह केवल 2 घंटे के लिए ही मान्य (Valid) होता है। रेलवे का मानना है कि किसी को ट्रेन में बैठाने या स्टेशन से बाहर लाने के लिए दो घंटे का समय काफी से ज्यादा है। अगर आप इस निर्धारित 2 घंटे की समय सीमा के बीत जाने के बाद भी स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म पर घूमते या बैठे हुए पाए जाते हैं, तो आपके टिकट की वैलिडिटी खत्म मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में रेलवे आपको ‘बिना टिकट यात्री’ (With out Ticket) की श्रेणी में डाल देता है और आप पर रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना ठोक दिया जाता है।
क्यों बनाया गया है यह सख्त नियम?
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रेलवे ने ऐसा नियम बनाया ही क्यों? दरअसल, भारतीय रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और बेवजह होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करना है। अगर समय सीमा तय न की जाए, तो लोग एक बार प्लेटफॉर्म टिकट लेकर दिनभर स्टेशन पर डेरा डाल सकते हैं। इससे न केवल सफर करने वाले असली यात्रियों को परेशानी होगी, बल्कि भगदड़ की स्थिति और सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ सकते हैं। इसी भीड़ को फिल्टर करने के लिए रेलवे ने समय की पाबंदी लगाई है।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: जनता ने उठाए सवाल
जब यह ₹500 के जुर्माने वाली बात इंटरनेट पर वायरल हुई, तो लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना था कि रेलवे जब प्लेटफॉर्म टिकट प्रिंट करता है, तो उस पर यह समय सीमा (2 घंटे वाली शर्त) बड़े और साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती। वहीं, कुछ लोगों का मानना था कि नियमों का पता न होना कोई बहाना नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से रेलवे का यह कदम बिल्कुल सही है। अगर आप भी अगली बार किसी को स्टेशन छोड़ने जाएं, तो घड़ी पर नजर जरूर रखें।
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