Wednesday , 29 July 2026

NEET UG पेपर लीक में CBI का बड़ा एक्शन: इन 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, NTA अधिकारियों पर भी कसी नकेल

नई दिल्ली। देश भर में चर्चित NEET-UG पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मंगलवार को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट बुधवार को इस आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकता है। सीबीआई की इस कड़े रुख वाली चार्जशीट के बाद मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और रैकेट में हड़कंप मच गया है।

CBI की चार्जशीट में ये 13 आरोपी शामिल

सीबीआई द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में जिन 13 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, वे सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। नामजद आरोपियों की सूची में शामिल हैं:

  1. यश यादव

  2. मांगीलाल बिवाल

  3. दिनेश बिवाल

  4. विकास बिवाल

  5. शुभम खैरनार

  6. धनंजय लोखंडे

  7. प्रहलाद कुलकर्णी

  8. तेजस हर्षद कुमार

  9. डॉ. मनोज शिरुरे

  10. शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर

  11. मनीषा वाघमारे

  12. मनीषा मंधारे

  13. मनीषा संजय हवलदार

NTA अधिकारियों पर भी गाज, जांच जारी

सीबीआई ने अदालत को स्पष्ट किया कि यह केवल पहली प्राथमिक चार्जशीट है और मामले की आगे की जांच (Supplementary Investigation) अभी जारी रखी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की भूमिका की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि इस फर्जीवाड़े से तार जुड़े होने के संदेह में हाल ही में NTA के 47 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। इस मामले की एफआईआर 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

360 गवाह और डिजिटल फॉरेंसिक जांच बनी आधार

सीबीआई ने देश भर में 92 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और पूरे पेपर लीक सिंडिकेट के नेटवर्क व मनी ट्रेल (पैसे के लेनदेन) का पर्दाफाश किया। जांच एजेंसी ने पुख्ता केस तैयार करने के लिए अदालत के समक्ष 360 गवाहों के बयान, 422 महत्वपूर्ण दस्तावेज और 43 डिजिटल व भौतिक साक्ष्यों को पेश किया है।

BNS, PC एक्ट और नए एंटी-पेपर लीक कानून के तहत दर्ज हुआ केस

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की गंभीर धाराओं—315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2) के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (PC) एक्ट 1988 की धारा 13(2) व 13(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा, नए लागू हुए ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024’ की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत भी कड़ी कार्रवाई की गई है। 29 जुलाई को इस मामले पर कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी तय मानी जा रही है।

 

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