Saturday , 2 May 2026

कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्कर की 30 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट का नोटिस जारी

सोनभद्र । कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से अर्जित लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए आरोपी भोला प्रसाद को न्यायालय ने नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद की जा रही है।

वाराणसी निवासी अभियुक्त भोला प्रसाद के एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद ने रांची (झारखंड) में शैली ट्रेडर्स के नाम से एक गोदाम और ड्रग लाइसेंस के सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से प्राप्त किए थे। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रांची को गुमराह कर यह लाइसेंस हासिल किया था।

इस फर्जी लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त ने झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर व बलिया जैसे कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कीं। इन फर्मों के माध्यम से कागजों पर कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध आपूर्ति दिखाई गई, जबकि वास्तविकता में भोला प्रसाद ने तस्करों के साथ मिलकर कफ सिरप की अवैध तस्करी की। इस संगठित आपराधिक गतिविधि से उसने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया, जिसका उपयोग उसने महंगे आवास, वाहन खरीदने और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा करने में किया।

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