
-दो साल पहले किशनपुर में हुई थी खौफनाक घटना
कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र के ग्राम किशनपुर कुदौली में पति की जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्ता आकांक्षा उर्फ बेवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये घटना काफी चर्चा में रही थी।
दरअसल ये घटना 26 मार्च 2024 की है। इस घटना में 21 महीने में फैसला आ गया। अभियोजन के अनुसार आकांक्षा उर्फ बेवी ने कमरे में सो रहे पति चरन सिंह पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक की मां ने मंगलपुर में गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने 26 जून 2024 को हत्या में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर महिला को दोषी पाया। बुधवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद चरन सिंह के परिवार व उसके मित्रों के जहन में घटना की यादें ताजा हो गईं। वहीं उन्होंने न्यायालय के इस फैसले पर संतोष जाहिर किया।
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