Saturday , 11 July 2026

‘5 बार जेल जाऊंगा, पर 1 पैसा नहीं दूंगा…’ कोर्ट में अड़ गए थे राजपाल यादव, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी किंग राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अभिनेता को तगड़ा झटका देते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री और राजपाल के फैंस के बीच हड़कंप मच गया है।

7 मामलों में 3-3 महीने की जेल, एक साथ चलेंगी सजाएं

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को चेक बाउंस के सभी 7 मामलों में तीन-तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये सभी सजाएं एक साथ (Concurrently) चलेंगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभिनेता को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए।

‘राजपाल यादव का रवैया संदिग्ध’, अदालत ने लगाई फटकार

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अभिनेता के आचरण पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद में राजपाल यादव का रवैया बेहद संदिग्ध रहा है। कोर्ट ने उन्हें अपना वादा निभाने और शिकायतकर्ता कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए एक नहीं, बल्कि कई मौके दिए थे। लेकिन अभिनेता ने इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया और अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। इसी वजह से अब एक्टर को अगले तीन महीने सलाखों के पीछे गुजारने होंगे।

करोड़ों का है हिसाब, कोर्ट ने दिया 7.35 करोड़ चुकाने का आदेश

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि राजपाल यादव को चेक बाउंस के हर एक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इस हिसाब से उन्हें कुल 7 करोड़ 35 लाख रुपये चुकाने होंगे। हालांकि, माननीय जज ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिनेता इस रकम में से करीब 2 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं, जिसे कुल बकाया राशि में एडजस्ट कर लिया जाएगा।

साल 2010 से चल रहा है यह पूरा विवाद

आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म रिलीज होने के बाद जब बकाया रकम वापस करने की बारी आई, तो उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए। इसके बाद से ही यह कानूनी लड़ाई अदालत में लंबी खिंचती चली गई।

‘5 बार जेल जाऊंगा, पर पैसा नहीं दूंगा’ – जब अड़ गए थे अभिनेता

दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अवनीश सिक्का ने बताया कि कोर्ट ने राजपाल यादव की ओर से दायर सभी 21 याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है और सेशंस कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा राजपाल यादव भी सह-आरोपी थीं, जिन्हें कोर्ट ने हर मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

सुनवाई के आखिरी पलों में राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट से उन्हें प्रोबेशन (राहत) देने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अभिनेता ने पहले भी कई बार अदालत से किए वादे तोड़े हैं। कोर्ट ने उस बयान का भी संज्ञान लिया, जिसमें राजपाल यादव ने कहा था, “मैं पांच बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी नहीं दूंगा।” कोर्ट ने माना कि ऐसे अड़ियल रवैये के बाद किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

Check Also

JKSSB Recruitment 2026: जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, सब-इनस्पेक्टर समेत 72 पदों पर निकली बंपर भर्ती, देखें डिटेल

श्रीनगर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार …