
लखनऊ : देश में अगले दो महीने त्योहारों का सीजन है. ऐसे में दीवाली जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर पटाखे की बिक्री और निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, संग्रहण, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित) व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फर नगर जिलों में लागू रहेगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आदेश जारी किया गया है. यह आदेश दिवाली के बाद दिल्ली व एनसीआर में अचानक से बढ़ाने वाले वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश पर किया गया है.
आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा : उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर भी कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों के निर्माण, संग्रहण, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित) व उपयोग करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के जुर्माना व सजा की कार्रवाई होगी. जिसमें पकड़े जाने पर सजा के तौर पर पांच साल तक की कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों (सजा और जुर्माना) हो सकती है.
इसके अलावा सोशल मीडिया पेज फेसबुक के लिए @112Uttar Pradesh व ट्विटर @112Uttar Pradesh पर करने के साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की जा सकती है. इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से यूपी पुलिस की वेबसाइट के पब्लिक ग्रीवांश सेल के फायर क्रेकर पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं.
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