Monday , 3 August 2026

यूपी विधानसभा सत्र : लखनऊ में 5 किमी दायरे में धारा 163 लागू, नो-फ्लाइंग जोन घोषित और कई रास्ते बंद

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से विधानभवन के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और विधानभवन क्षेत्र को पूरी तरह से ‘नो-फ्लाइंग ज़ोन’ घोषित कर दिया गया है। शहर में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और केवल ईको गार्डन को इसके लिए चिन्हित किया गया है।

धीमी गति के वाहनों और घातक सामग्रियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध

विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विधानभवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, तांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी जैसे धीमी गति से चलने वाले (स्लो मूविंग) वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, हथियार या किसी भी प्रकार की घातक वस्तुएं ले जाने पर सख्त मनाही है।

ये प्रमुख मार्ग घोषित किए गए प्रतिबंधित क्षेत्र

सुरक्षा कारणों से शहर के कई मुख्य चौराहों और मार्गों को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है:

  • लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा तक।

  • बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा, पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा।

  • सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक, मेफेयर तिराहा होते हुए नावेल्टी चौराहा।

  • नावेल्टी चौराहा से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा।

  • बर्लिंग्टन चौराहा से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा।

  • उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लालबत्ती चौराहा।

इन क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

ड्रोन शूटिंग पर रोक, सिर्फ ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन की इजाजत

विधानभवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और आसपास के सभी महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों को नो-फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है। पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल, शूटिंग या फोटोग्राफी करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने या सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करने पर रोक है। विरोध-प्रदर्शन केवल शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन में ही किए जा सकेंगे।

24 घंटे सुरक्षा बल तैनात, सोशल मीडिया पर पैनी नजर

विधानसभा, लोकभवन और जनभवन के आसपास सुरक्षा बलों की 24×7 तैनाती की गई है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही, पुलिस की सोशल मीडिया सेल इंटरनेट पर भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें या माहौल बिगाड़ने वाली भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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