Thursday , 28 May 2026

31 मार्च की डेडलाइन: सावधान! 6 दिन में निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना खाली हो जाएगा जेब और लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की विदाई की घड़ी भी नजदीक आ गई है। अगर आप एक करदाता या आम नागरिक हैं, तो 31 मार्च की तारीख आपके कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस तारीख के बीतते ही न केवल कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे, बल्कि अधूरी छोड़ी गई जिम्मेदारियां आपकी जेब पर भारी चपत लगा सकती हैं। विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम समय की अफरातफरी से बचने के लिए अगले कुछ दिन निवेश और दस्तावेजीकरण के लिहाज से बेहद ‘क्रिटिकल’ हैं।

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट: छूट पाने का आखिरी मौका

अगर आपने इस साल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को चुना है, तो धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ लेने के लिए आपके पास केवल 31 मार्च तक का समय है। पीपीएफ (PPF), एनपीएस (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे विकल्पों में निवेश की प्रक्रिया इसी तारीख तक पूरी कर लेनी चाहिए। याद रखें, 1 अप्रैल को किया गया कोई भी निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा, जिससे आप चालू वर्ष के टैक्स बेनिफिट से हाथ धो बैठेंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन: बचाएं अपना गाढ़ा पैसा

अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस न केवल मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है, बल्कि टैक्स बचाने का भी बड़ा जरिया है। प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करें ताकि आप धारा 80D का लाभ ले सकें। वहीं, होम लोन लेने वालों के लिए भी यह ‘गोल्डन पीरियड’ है। यदि आप प्रिंसिपल अमाउंट या ब्याज का कुछ हिस्सा इस डेडलाइन से पहले चुकाते हैं, तो आप बेहतर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, जो आपके लोन के बोझ को कम करने में मदद करेगा।

पैन कार्ड वेरिफिकेशन: कहीं बंद न हो जाए आपका बैंक खाता

पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर सरकार के नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आधार के जरिए पैन का वेरिफिकेशन और लिंकिंग प्रक्रिया फिलहाल सुचारू है, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद यह प्रक्रिया न केवल लंबी हो सकती है, बल्कि जटिल भी बना दी जाएगी। अगर आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो गया, तो आप न तो बैंकिंग लेन-देन कर पाएंगे और ना ही निवेश, इसलिए इस औपचारिकता को तुरंत पूरा करना ही स्मार्ट मूव है।

अपडेटेड ITR (ITR-U): पुरानी गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर

क्या आपसे पिछले इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जानकारी छूट गई थी? अगर हां, तो ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधारने और भविष्य के कानूनी नोटिसों से बचने के लिए 31 मार्च 2026 तक की अंतिम समयसीमा तय की है। इसके बाद यह विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अपने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच करें और यदि कोई विसंगति है, तो उसे तुरंत ठीक कर लें ताकि नया फाइनेंशियल ईयर तनावमुक्त शुरू हो सके।


 

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