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जांच का दायरा बढ़ा : अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप…ईडी ने 140 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

फरीदाबाद । विवादित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट/अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत जांच के दायरे में है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। सिद्दीकी को 18 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में है। जांच में अब तक लगभग 493.24 करोड़ रुपए की गैरकानूनी कमाई सामने आई है। ईडी ने लगभग 54 एकड़ जमीन और 139.97 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी है।

आरोप है कि सिद्दीकी ने संस्थागत फंड को अपने और परिवार के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जांच में उनकी पत्नी के नाम पर 3 करोड़ और बेटे के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए के विदेशी लेनदेन भी सामने आए। सिद्दीकी को मैनेजिंग ट्रस्टी और चांसलर के रूप में पूरा प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण रखने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज संचालन में एनएमसीई नियमों का उल्लंघन और गलत जानकारी देकर मंजूरी/सर्टिफिकेशन हासिल करने का भी आरोप है।

यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टरों से जुड़े एक मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ है। एक डॉक्टर कथित रूप से 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में शामिल था। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर 337, 338 (13 नवंबर, 2025) और 0021 (10 जनवरी, 2026) पर आधारित है।

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