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सिम कार्ड के नए नियम लागू : 9 से ज्यादा सिम रखने पर तुरंत ब्लॉक होगा 10वां नंबर, DoT ने टेलिकॉम कंपनियों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली  :  साइबर धोखाधड़ी, फर्जी सिम सिंडिकेट और डिजिटल फ्रॉड पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नए सख्त दिशा-निर्देश प्रभावी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन (SIM Cards) की सीमा तय कर दी गई है। यदि कोई उपभोक्ता पहले से 9 सिम कार्ड चला रहा है, तो वह 10वां सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। ऐसा करने पर नया नंबर जारी नहीं होगा और जारी होने की स्थिति में उसे तत्काल निलंबित (Suspend) कर दिया जाएगा।

क्या है 9 सिम कार्ड की अधिकतम सीमा का गणित?

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि 9 सिम कार्ड की सीमा में उपभोक्ता के नाम पर दर्ज सभी प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन शामिल होंगे। इसके साथ ही यह सीमा सभी टेलिकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi, BSNL) के कुल कनेक्शनों को मिलाकर गिनी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके नाम पर मुंबई से जियो, दिल्ली से एयरटेल, बीएसएनएल और परिवार के लिए वीआई का नंबर दर्ज है, तो ये सभी नंबर आपकी निर्धारित सीमा में गिने जाएंगे। यदि पुराने 9 नंबरों में से कोई एक नंबर विधिवत रूप से बंद या डिस्कनेक्ट करा दिया जाता है, तभी नया 10वां सिम कार्ड लिया जा सकेगा।

CSF फॉर्म में देनी होगी पहले से चल रहे नंबरों की जानकारी

नियमों के तहत अब जब भी कोई ग्राहक नया सिम कार्ड खरीदने जाएगा, तो उसे सिम कार्ड एक्टिवेशन के दौरान मिलने वाले ग्राहक आवेदन पत्र (CSF / CAF) में अपने नाम पर पहले से चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की सही संख्या और पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) से होगी सीधी ट्रैकिंग

दूरसंचार विभाग ने बताया कि देश भर में 9 सिम से अधिक कनेक्शन रखने वाले सभी संदिग्ध और सामान्य उपयोगकर्ताओं का डेटा DoT के ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) पर उपलब्ध करा दिया गया है। टेलिकॉम ऑपरेटरों को एक विशेष तकनीकी व्यवस्था दी गई है, जिससे वे सिम जारी करने से पहले ही यह जांच सकेंगे कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने नंबर सक्रिय हैं। यदि कोई ग्राहक सिस्टम को चकमा देकर 10वां सिम एक्टिवेट भी करा लेता है, तो पोस्ट-वेरिफिकेशन में उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 6 सिम का नियम

राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य 9 सिम वाला नियम जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) के राज्यों में लागू नहीं होगा। इन विशेष क्षेत्रों में पहले से लागू सुरक्षा नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 सिम कार्ड रखने की ही अनुमति दी गई है।

संचार साथी पोर्टल से ऐसे जांचें अपने नाम पर दर्ज सिम कार्ड

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके नाम और आईडी प्रूफ पर कुल कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं, तो दूरसंचार विभाग के आधिकारिक ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi / TAFCOP) पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर कोई ऐसा नंबर दिखाई दे जिसे आपने नहीं लिया है या जिसकी अब जरूरत नहीं है, तो आप वहीं से सीधे उस नंबर को बंद या रिपोर्ट करने का अनुरोध भी दर्ज कर सकते हैं।

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