प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो ऐसी कार्रवाई बरकरार रह सकती है, भले ही आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को राहत मिल गई हो। यह आदेश न्यायमूर्ति …
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