Tuesday , 30 June 2026

हमीरपुर में मासूम के कातिलों को उम्रकैद: 4 साल पहले फिरौती के लिए किया था किशोर का अपहरण, सगे भाइयों समेत 4 को मिली सख्त सजा

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील से चार साल पहले हुए एक सनसनीखेज अपहरण और हत्याकांड मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए किशोर की हत्या के दोषी सगे भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर ₹60-60 हजार का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है, जिसमें से ₹75 हजार की राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए गए हैं।

3 लाख की फिरौती के लिए बुना था जाल, बाबा से आखरी बात कर दी हत्या

अदालत में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि यह खौफनाक वारदात 18 अगस्त 2022 को अंजाम दी गई थी। सिकंदरपुरा राठ के रहने वाले जगमोहन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका नाती सर्वेश कुमार (पुत्र राजेश कुमार) चरखारी रोड पुलिया के पास खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार आलोक कुमार और जितेंद्र कुमार वहां पहुंचे और सर्वेश को जबरन बाइक पर बिठाकर अपहरण कर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने सर्वेश के फोन से उसके बाबा को कॉल कर 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फोन पर बातचीत के दौरान सर्वेश ने रोते हुए अपने बाबा को बताया था कि मौके पर भान सिंह उर्फ किल्टा और प्रवेंद्र भी मौजूद हैं। इसके कुछ ही देर बाद सर्वेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

जंगल में मिला था शव, भाई ने दी थी रोते हुए सूचना

फिरौती की कॉल आने के बाद परिवार में कोहराम मच गया था और वे सर्वेश की तलाश में जुटे थे। इसी बीच सर्वेश के भाई हलकुट्टा ने फोन पर परिजनों को एक बेहद खौफनाक सूचना दी। हलकुट्टा ने बताया कि सर्वेश का लहूलुहान शव शंकरशाला के पास के जंगलों में लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित बाबा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, जबरन वसूली और हत्या की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

सगे भाइयों समेत इन 4 गुनहगारों को कोर्ट ने भेजा जेल

पुलिस ने मामले की तेजी से तफ्तीश करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों की सूची इस प्रकार है:

  • आलोक कुमार (पुत्र हरी सिंह, निवासी कुल्हैडा)

  • जितेंद्र कुमार (पुत्र रामकुमार, निवासी बंगरा)

  • भान सिंह उर्फ किल्टा (पुत्र जय सिंह, निवासी गोहानी)

  • प्रवेंद्र (पुत्र जय सिंह, निवासी गोहानी – भान सिंह का सगा भाई)

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को उनके कर्मों की पूरी सजा भुगतनी होगी।

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