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रूह कंपा देने वाली वारदात: अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति-सास ने कॉलेज लेक्चरर को जबरन पिलाया हार्पिक, वेंटिलेटर पर तोड़ा दम; 6 साल की मासूम बच्ची को लेकर फरार

जालंधर : पंजाब के जालंधर स्थित करतारपुर क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 7 साल बाद एक हंसते-खेलते परिवार का बेहद खौफनाक अंत हो गया। पति के कथित अवैध संबंधों का विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने सेंट सोल्जर कॉलेज की लेक्चरर नेहा बस्सी की जबरन टॉयलेट क्लीनर (हार्पिक) पिलाकर हत्या कर दी। हालत बिगड़ने पर आरोपी पति और सास पीड़िता को एक निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में छोड़कर 6 वर्षीय मासूम बच्ची को साथ लेकर फरार हो गए। जिंदगी और मौत से कई दिनों तक वेंटिलेटर पर जंग लड़ने के बाद आखिरकार नेहा ने दम तोड़ दिया।

पति के विवाहेतर संबंधों का विरोध करने पर हुआ खूनी विवाद मूल रूप से संगरूर जिले के धूरी की रहने वाली नेहा की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व करतारपुर निवासी उमंग बस्सी के साथ हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के शुरुआती कुछ वर्षों तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में उमंग के सतनाम कौर नाम की महिला से कथित अवैध रिश्ते को लेकर घर में कलह शुरू हो गई। नेहा लगातार पति के इस रिश्ते का विरोध कर रही थीं, जिससे नाराज होकर ससुराल वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। 19 अगस्त को इसी बात को लेकर घर में फिर तीखी तकरार हुई।

मुंह में जबरन उड़ेला तेजाबनुमा क्लीनर, वेंटिलेटर पर पहुंचीं लेक्चरर आरोप है कि विवाद के दौरान पति उमंग बस्सी और सास कुसुम बस्सी ने मिलकर नेहा को जबरन टॉयलेट साफ करने वाला हार्पिक पिला दिया। केमिकल पेट में जाते ही नेहा की हालत बेहद नाजुक हो गई। जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो दोनों आरोपी उन्हें जालंधर के एक निजी अस्पताल में ले गए और वहां वेंटिलेटर पर भर्ती कराकर मौके से फरार हो गए। केमिकल के गंभीर असर के चलते नेहा बात करने की स्थिति में भी नहीं थीं।

मौत से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान अस्पताल में गंभीर स्थिति को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। नेहा ने बोलने में असमर्थ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में अपनी आपबीती और पति व सास की इस दरिंदगी का पूरा सच दर्ज कराया। बयान दर्ज होने के कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान नेहा की सांसे थम गईं। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए इसी मृत्युपूर्व बयान (Dying Declaration) को आधार बनाकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा है।

BNS की गंभीर धाराओं में केस दर्ज, मायके पक्ष ने 24 घंटे बाद सूचना देने का लगाया आरोप पुलिस ने मृतका के लिखित बयान के आधार पर आरोपी पति उमंग बस्सी और सास कुसुम बस्सी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 109 और 85 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, नेहा के भाई अमरीश कुमार का आरोप है कि घटना के करीब 24 घंटे बाद मायके वालों को सूचना दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में नेहा को तड़पता छोड़कर भागते समय आरोपी उनकी 6 साल की मासूम भांजी को भी अपने साथ ले गए हैं। पुलिस टीमों ने फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।

 

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