Friday , 9 October 2026

CEC के खिलाफ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की दो टूक: नहीं मिलेगी इजाजत, BNSS धारा 163 लागू; उल्लंघन पर सीधी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली ब्यूरो: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर शनिवार (10 अक्टूबर) को राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया कि इस प्रस्तावित प्रदर्शन को किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था, यातायात नियमन और इलाके में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का हवाला देते हुए अनुमति याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

देरी से मिली सूचना: 10 दिन पहले आवेदन का नियम टूटा दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint CP) नूपुर प्रसाद ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए अनुमति निरस्त करने के तकनीकी और वैधानिक कारणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, “हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ था। यह प्रदर्शन सीईसी ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और जवाबदेही के विरोध में आयोजित करने की योजना थी। जब इस आवेदन की समीक्षा की गई, तो पाया गया कि यह सूचना बेहद कम समय में दी गई थी। निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी नियोजित प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पूर्व पुलिस को औपचारिक सूचना मिलना अनिवार्य है।”

‘पूर्व में दिए आश्वासनों की उड़ाई गई थीं धज्जियां’ जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि अनुमति न देने के पीछे संगठन का पिछला रिकॉर्ड भी एक प्रमुख आधार बना है। उन्होंने कहा, “यह उल्लेख करना बेहद आवश्यक है कि पूर्व में जब कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तब उन्होंने कानूनी दिशा-निर्देशों और अपने ही द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों का खुला उल्लंघन किया था। उस दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था।” पुलिस अधिकारी ने दो टूक कहा कि पिछले रिकॉर्ड, तय समयसीमा में आवेदन न करने, शहर में सुरक्षा व कानून-व्यवस्था की स्थिति और व्यापक स्तर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से इस बार अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया है।

नई दिल्ली इलाके में BNSS धारा 163 प्रभावी, पुलिस की कड़ी चेतावनी जॉइंट सीपी ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली जिले के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 पहले से ही प्रभावी है। इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक शांति, जनसुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पुलिस ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने, बैरिकेडिंग पार करने या गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने की कोशिश करेगा, तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी।

 

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