Wednesday , 9 September 2026

आज से बदल गए GST नियम, जानें किन चीज़ों पर घटा और किन पर बरकरार है टैक्स

-तंबाकू उत्पाद, शराब और पान मसाला पर 40 फीसदी ‘सिन टैक्स’ जारी रहेगा

नई दिल्ली । जीएसटी में हुई कटौती का लाभ आज यानी सोमवार से लोगों को मिलने लगेगा। यह बदलाव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सुधार के रूप में सामने आया है। जीएसटी काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में इसमें सुधार की मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, उपभोग को बढ़ावा देना और दरों का तार्किकरण करना है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब जीएसटी को सरल बनाते हुए दो प्रमुख दरें तय की गई हैं- 5 फीसदी और 18 फीसदी। विशेष स्लैब में तथाकथित सिन वस्तुओं जैसे तंबाकू, शराब, एरेटेड ड्रिंक्स इत्यादि पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं घरेलू सामान जिन पर अभी 12 फीसदी जीएसटी लगता था, अब 5 फीसदी स्लैब में आ सकते हैं। इनमें टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू, पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट, स्नैक्स और जूस, डेयरी उत्पाद जैसे घी और कंडेंस्ड मिल्क, साइकिल और स्टेशनरी, निश्चित कीमत तक के कपड़े और जूते। घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन वस्तुओं पर अभी 28 फीसदी टैक्स लगता है, उन्हें घटाकर 18 फीसदी किया गया है। इससे कीमतें करीब 7–8 फीसदी तक कम हो सकती हैं। इनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर, बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन, सीमेंट। वहीं ऑटो सेक्टर को भी इस बदलाव से बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जिनमें छोटी कार पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो सकता है। टू-व्हीलर भी कम स्लैब में आ सकते हैं। बड़ी लग्जरी कार और एसयूवी पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।

बीमा और वित्तीय सेवाएं की बात करें तो अभी बीमा प्रीमियम पर 18फीसदी जीएसटी लगता है, जिससे यह महंगा हो जाता है। जीएसटी 2.0 में इन्हें कम स्लैब में लाया गया है या कुछ मामलों में पूरी तरह छूट दी गई है। बता दें बीमा सस्ता होने से मिडिल इनकम परिवारों में कवरेज बढ़ेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य व जीवन से जुड़े जोखिमों में कमी आएगी।

बता दें जीएसटी 2.0 के बाद भी सब कुछ सस्ता नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ वस्तुओं पर 40 फीसदी ‘सिन टैक्स’ लागू रहेगा जिनमें तंबाकू उत्पाद, शराब और पान मसाला है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म, पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी। लग्जरी सामान जैसे हीरे और कीमती रत्नों पर भी ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।

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