Rakesh Rathore: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पिछले दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सांसद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अगले ही दिन राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही पुलिस राकेश राठौर को पकड़कर ले गई।
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी बीच में पुलिस वहां आ धमकी और सांसद को अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस राकेश राठौर को घर से पकड़कर ले गई।
Sitapur, Uttar Pradesh: Congress MP Rakesh Rathore was taken into police custody during a press conference at his residence in connection with a Rape case pic.twitter.com/KlsQtjVhYi
— IANS (@ians_india) January 30, 2025
अदालत ने दिया था सरेंडर करने का आदेश
बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस सांसद ने अदालत का रुख किया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राकेश राठौर ने अदालत से सरेंडर करने के लिए समय मांगा था। इस बात को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उसके पहले ही पुलिस ने राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है।
राकेश राठौर के खिलाफ क्या मामला है?
एक महिला ने राकेश राठौर के खिलाफ 15 जनवरी को पुलिस में शिकायत दी थी। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक, कोतवाली नगर क्षेत्र में एक पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया कि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर शादी और राजनीति में मदद का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि उसे आरोपी की तरफ से लगातार धमकाया जा रहा है।’
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म), 351(3) (आपराधिक धमकी देकर मनमानी करना), 127(2) (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना) के तहत राकेश राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पीड़िता ने अपने आरोप के समर्थन में पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई।