-हाईकोर्ट ने छात्रों को एडमिशन दिलाने का दिया निर्देश
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल से निकाले गए छात्रों के पक्ष में आदेश दिया, जिन्हें टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने पर स्कूल से निकाला गया था। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रों का दाखिला सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में कराया जाए। कोर्ट ने यह आदेश बच्चों की मां सबरा की याचिका पर दिया है।
मामले के अनुसार अमरोहा के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तीन नाबालिग छात्रों को टिफिन में नॉनवेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद बच्चों की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में याची ने स्कूल प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बच्चों के स्कूल में मांसाहारी भोजन लाने पर आपत्ति जताई और उनके बच्चों को गलत तरीके से स्कूल से निकाला है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर बच्चों को सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं और अदालत के समक्ष अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि स्कूल के इस कदम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगी। कोर्ट ने कहा, “अगर जिलाधिकारी, अमरोहा द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है, तो उन्हें अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।