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केंद्र सरकार ने कहा, प्रयागराज में एम्स की मंजूरी नहीं, जानें पूरा मामला

–कोर्ट असंतुष्ट, कहा चिकित्सा सुविधाओं की जमीनी हकीकत का आंकलन किए बगैर दी जानकारी, मांगी पूरी जानकारी

प्रयागराज, 03 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस जानकारी को संतोषजनक नहीं माना कि प्रयागराज में एम्स स्थापित करने की मंजूरी नहीं है। बदले में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में सुविधाएं बढ़ाई गई है। सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण किया गया है।

कोर्ट ने ए एस जी आई को पूरी जानकारी लेने का समय देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने संक्षिप्त हलफनामा प्रयागराज में चिकित्सा सुविधा की जमीनी हकीकत का आंकलन किए बगैर दाखिल किया गया है। याचिका की सुनवाई 18 सितम्बर को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि प्रयागराज में मेडिकल सुविधाओं की किल्लत है। केंद्र सरकार को एम्स की स्थापना करने का निर्देश दिया जाय। जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी।

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