प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मदाबाद नगरपालिका परिषद के चेयरमैन शमीम अहमद की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है। याची पर आरोप है कि चेयरमैन पद का दुरुपयोग करते हुए उसने शिकायतकर्ता का नाम नगर पालिका से हटा दिया। जबकि याची का कहना था कि उसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से फंसाया गया है।
यह कृत्य सरकारी कर्मचारियों ने किया है। इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसके खिलाफ केवल एक केस का आपराधिक इतिहास है। जिसकी कार्यवाही पर अदालत से रोक लगी है। इसके बावजूद उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत मिलती है तो भी वह ट्रायल में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाय। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया किंतु तथ्यों से इंकार नहीं किया।