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छात्रा की गोली मारकर हत्या में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

जालौन  (हि.स.)। प्रेम प्रसंग के चलते दो युवकों ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दोषियों को दोष सिद्ध होने पर जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया की 17 अप्रैल 2023 को कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऐधा गांव निवासी शीलम ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि उसकी छोटी बहन रोशनी अपने भाई श्रीचन्द्र के साथ रामलखन डिग्री कॉलेज एट में बीए द्वितीय वर्ष का पेपर देकर वापस लौट रही थी। वो कोटरा पुल से सौ मीटर की दूरी पर पहुंची थी, तभी मोटर साइकिल सवार दो लोगों ने रोशनी को गोली मारकर मौके से भाग निकले।

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने रोशनी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। रोशनी ने कदौरा थाना क्षेत्र के जमरेही गांव निवासी राज उर्फ आशीष को पहचान लिया था। दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने राज उर्फ आशीष व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपित राज उर्फ आशीष को 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित ने स्वीकारा था कि चार साल पहले रोशनी से मुलाकात उसकी मौसी के घर हुई थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन घरवाले रोशनी की शादी कही और करना चाहते थे। इसी वजह से उसने अपने साथी हमीरपुर निवासी रोहित उर्फ गोविंदा के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने रोहित उर्फ गोविंदा को पकड़ लिया। कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था। न्यायालय के समक्ष 12 मई को चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

नौ माह बाद जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह की कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयानों व सक्षयों के आधार पर दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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