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पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल के कारावास की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

– कोर्ट ने 40 दिन की अंतरिम जमानत की मंजूर

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में राज्य के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 40 दिन की अंतरिम जमानत भी मंजूर की। पूर्व मंत्री ने सजा के बाद जमानत अर्जी दाखिल की थी।

राकेशधर त्रिपाठी राज्य की भाजपा और बसपा सरकार में मंत्री रहे। 18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक रामसुभग राम ने उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक सम्पत्ति मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर अकूत सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया था। मामले की सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2023 को ही फैसला सुनाया जाना था, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री की पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और बेटी पल्लवी त्रिपाठी की आय को भी शामिल करते हुए मां बेटी को गवाही के लिए तलब किया था। इसके कारण फैसला टल गया था।

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