-पांच आरोपितों में एक की हो चुकी है मौत, दो को मृत्युदंड की सजा
जौनपुर (हि.स.)। श्रमजीवी विस्फोट काण्ड का शुक्रवार फैसला आना था, लगभग 4 बजे दोनों आरोपितों को एडीजे फर्स्ट राजेश कुमार राय की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों नसिफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल को इस कांड का दोषी करार दिया है। इस मामले में 2 जनवरी को अंतिम फैसला सुनाया जायेगा।
28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। पीड़ितों को 18 वर्ष में भी न्याय नहीं मिल पाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने के आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास न्यायालय में पेश किए गए।
सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी ट्रेन में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोग मरे थे व 62 घायल हुए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है। शेष दोनों आरोपित हिलाल व नफीकुल के मामले में शुक्रवार कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि आज श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपियों को जज ने दोषी करार से दे दिया है। इस मामले में 2 जनवरी को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इस घटना में अब पीड़ितों को सही न्याय मिल पाएगा ।