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मासूम बच्ची का कलेजा खाने वाले दम्पत्ति समेत चार को आजीवन कारावास, हैवानों तक ऐसे पहुंची पुलिस; जानें मामला

कानपुर  (हि.स.)। घाटमपुर के भदरस गांव में 14 नवम्बर 2020 में मासूम बच्ची का कलेजा खाने वाले दम्पत्ति समेत चार लोगों को स्पेशल जज पॉक्सो न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने यह बताया कि घाटमपुर के भदरस गांव में 14 नवम्बर 2020 को घर के सामने खेल रही सात वर्ष की बच्ची गायब हो गई थी। दूसरे दिन उसका शव गांव के बाहर जंगल में क्षत विक्षत हालत में पाया गया था। इस संबंध में बच्ची के पिता ने गांव के ही अंकुल, बंशलाल, कालूराम, बाबूराम एवं सुरेश जमादार के खिलाफ तंत्र-मंत्र के चक्कर में बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

जांच में पता चला की इस कांड के पीछे एक नि:संतान दंपत्ति की भूमिका है। सुरागों के आधार पर पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा करते हुए गांव के ही परशुराम व उसकी पत्नी सुनैना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में अंकुल, वीरेन, परशुराम एवं सुनैना के खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेज दिया। मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से दस गवाह पेश किया। इस मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एडीजे 13 ने शनिवार को अंकुल, वीरेन, परशुराम एवं उसकी पत्नी सुनैना को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

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