-21 नवम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई
प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई को नियुक्ति सम्बंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने याचियों को प्रश्नोत्तरी का एक नंबर नहीं दिया। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी किन्तु आदेश का पूर्णतया पालन नहीं किया गया। इस पर आदेश का पालन करने को कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया है।
कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ग़लत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था। जिसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याची उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर पारित किया है।