-वाराणसी में दर्ज हुआ था केस
प्रयागराज, 17 नवम्बर (हि.स.)। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। महिला को धमकी देने के मामले में कोर्ट ने विष्णु मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही मामले से जुड़े केस के ट्रॉयल को छह माह के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने याची को यह छूट दी है कि वह चाहे तो मामले में नए सिरे से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने विष्णु मिश्रा की अर्जी को अस्वीकार करते हुए दिया है।
वाराणसी के जैतपुरा थाने में 2021 में आपराधिक षड़यंत्र, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र सहित पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया था। जिसको विष्णु मिश्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि याची के पिता विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। षड़यंत्र के तहत उनके बेटे को फंसाया गया है। प्राथमिकी में याची के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। एफआईआर भी घटना के नौ महीने बाद दर्ज कराई गई थी। घटना में याची सहित उसके पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया है।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि व्यापार से जुड़े मामले में पक्षकारों से विवाद चल रहा है। इसमें कृष्ण मोहन तिवारी और उसकी मां से व्यवसाय से जुड़े मामले को लेकर विवाद था। इसको लेकर सिविल और क्रिमिनल के पहले से ही कई मुकदमें लम्बित हैं। इसी को लेकर साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह भी कहा कि पक्षकारों का एक गिरोह है और उन लोगों ने कई लोगों के साथ मिलकर एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई।