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ट्रेनों में आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले छह आरोपित विभिन्न घटनाओं में दोषी, न्यायालय ने सुनाई सजा

– राजकीय रेलवे पुलिस मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा ने दी जानकारी

मुरादाबाद,   (हि.स.)। राजकीय रेलवे पुलिस मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा ने बताया कि ट्रेनों में अपराधिक वरदात करने वाले मुरादाबाद निवासी तीन आरोपितों को 2 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अर्थदंड ना जमा करने पर प्रत्येक को 1 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया। संभल निवासी आरोपित को न्यायालय ने 5 माह का साधारण कारावास व 5,000/- अर्थदंड से दंडित कराया गया एवं अर्थदंड ना जमा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। रामपुर और मुरादाबाद निवासी दो आरोपितों को न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में जेल में बिताई गई। अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया एवम् अर्थदंड ना जमा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया।

पुलिस अधीक्षक रेलवे आशुतोष शुक्ला के आदेशानुसार न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों से चिन्हित कर अभियोग में प्रभावी पैरवी कर चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा कराये जाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी रेलवे देवी दयाल एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गाजियाबाद सुदेश कुमार के निर्देशन में मंगलवार को थाना जीआरपी मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा व निरीक्षक उदयवीर सिंह के संयुक्त कुशल नेतृत्व में थाना जीआरपी मुरादाबाद ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे मुरादाबाद से प्रबल पैरवी कराकर संभल, मुरादाबाद व रामपुर निवासी तीन आरोपितों को सजा व अर्थदंड से दंडित कराया।

इंस्पेक्टर राजन शर्मा ने बताया कि जिला रामपुर के थाना स्वार रसूलपुर निवासी आरोपित सलीम पुत्र अजमत को धारा 4/25 एक्ट एवं धारा 401 भादवि दोनों अभियोगा में जेल में बिताई गई अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया हैं एवं अर्थदंड ना जमा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया हैं। जिला मुरादाबाद के रामतैलिया निवासी आरोपित विक्की पुत्र सतीश को धारा 356/379/411 भादवि में अभियोग मे जेल में बिताई गई अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया एवं अर्थदंड ना जमा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

जिला संभल के थाना हयातनगर के ग्राम ऐबोला निवासी आरोपित सामिन पुत्र फिदा हुसैन को धारा 380/411 भादवि में अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय एसीजेएम रेलवे मुरादाबाद द्वारा आरोपित को 5 माह का साधारण कारावास व 5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अर्थदंड ना जमा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया हैं।

मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम ईधनपरु नगला निवासी आरोपित सददाम पुत्र गामा, थाना मझोला क्षेत्र के मीना नगर निवासी मो. अली पुत्र मुसर्रफ सईद, थाना मझोला के जयंतीपुर निवासी दानिश पुत्र मुन्ना खां को अभियोग में 02 वर्ष कठोर कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अर्थदंड ना जमा करने पर प्रत्येक को 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा।

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