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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी पर दोष सिद्ध, दो नवम्बर को आयेगा फैसला

मथुरा,(हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मोहन को दोषी मानते हुए आरोप सिद्ध कर दिया है, जिसका निर्णय 2 नवम्बर को सुनाया जायेगा।

स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पुत्री (पीडिता) उम्र करीब 15 वर्ष 9 जून 2020 को सांय 4-5 बजे मोहन भगा ले गया। रात्रि करीब एक बजे पीड़िता के घर पर फोन आया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली, जिला मथुरा पर अभियुक्त मोहन के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 244/2020 अन्तर्गत धारा 363, 366, भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 11 जून 2020 को पंजीकृत किया गया। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित कराये तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त मोहन के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहन को दोषी मानते हुए उस पर आरोप सिद्ध कर दिया है, जिसका फैसला 2 नवम्बर को सुनाया जायेगा। वादी की तरफ से कुमार गौरव गुलशन एडवोकेट ने पैरवी की।

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