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हाईकोर्ट ने उप्र में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया, पूछा-क्या…

-पूछा, क्या व्यवस्था की है सरकार ने, छह नवम्बर को मांगी विस्तृत रिपोर्ट

प्रयागराज  (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने इसकी व्यापक रिपोर्ट मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने कई अधिवक्ताओं द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होने की शिकायत पर पारित किया है।

कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र है कि मलेरिया का कौन सा जीनोम प्रमुख है। पीठ ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की संरचना और प्रक्रिया के बारे में भी ब्यौरा मांगा।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है और कार्यकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जा रही है। हालांकि, कोर्ट ने मामले में छह नवम्बर की तिथि तय करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस सम्बंध में विस्तृत आदेश पारित करेगी।

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