दीपावली तथा दूसरे त्योहार पर मिठाई बगैर बिल के बिकी की तो संबंधित फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य जीएसटी डिपार्टमेंट ने जिले के मिष्ठान और नमकीन विक्रेताओं की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बता दें कि त्योहार का मौसम चल रहा है। ऐसे में लोग मिठाई की खरीद करते हैं। दुकानदार द्वारा पक्का बिल नहीं दिया जाता है और साथ ही ग्राहक द्वारा भी पक्के बिल की मांग नहीं की जाती है। इससे राज्य को टैक्स का नुकसान उठाना पड़ता है।
क्या है पूरा मामला
बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-I गोविंद सिंह बुधियाल जोन प्रथम अपर आयुक्त ग्रेड-I दिनेश कुमार मिश्रा ने मिठाई और नमकीन विक्रेताओं को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि वह बगैर बिल के मिठाई और नमकीन नहीं बेच सकते हैं। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में यह आम हो गया है कि बहुत से दुकानदार बिना बिल जारी किए बिक्री करते हैं, जिससे टैक्स चोरी होती है। सभी व्यापारी यह सुनिश्चित कर लें कि बिना बिल के बिक्री न की जाए। ग्राहकों को बिल जरूर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार बिल जारी किए जाएं।
व्यापारियों ने दिया भरोसा
बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि इस बार बगैर बिल के बिक्री नहीं होगी। गिफ्ट पैक व हैंपर में अलग-अलग रेट ऑफ टैक्स की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। गिफ्ट पैक व हैंपर्स में अधिकतम कार्य योग्य वस्तु की दर से रेट ऑफ टैक्स जमा कराया जाए और समस्त बिलों को रिटर्न में जरूर घोषित किया जाए। बैठक में न्यू मदन स्वीट्स, नारायणी फूड्स, तक्षशिला फूड्स, शगुन स्वीट्स, हीरा स्वीट्स, मदन स्वीट्स, राजा स्वीट्स, ओम स्वीट्स व अन्य विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त संभाग संजय कुमार भी मौजूद रहे।