शहर में जगह जगह पान मसाले व सिग्रेट की दुकानों पर होगी सख्ती
मंडलायुक्त रौशन जैकब ने नगर आयुक्त और जेसीपी को लिखा पत्र
लखनऊ (आरएनएस) । राजधानी में शिक्षण संस्थानों के आसपास अगर तम्बाकू से निर्मित उत्पाद जैसे गुटखा बेंच रहे हैं तो सावधान हो जाएं और तुरंत वहां से अपनी गुमटी हटा लें अन्यथा फिर जुमार्ना भरने के लिए तैयार रहें। चूंकि कमिश्नर ने ऐसे उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ निगम निगम और पुलिस को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। स्कूलों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी इस तरह का उत्पाद का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी जुमार्ना लगाने का काम किया जाएगा।
शहर में बढ़ते नशा के चलन को लखनऊ की कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने गंभीरता पूर्वक से लिया है। चूंकि शहर में तम्बाकू एवं तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री में सीओटीपीए कानूनों का उल्लंघन शहर में सर्वत्र दृष्टिगत है। सीओटीपीए की धारा चार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। सीओटीपीए की धारा पांच के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है, जबकि शहर के मुख्य चौराहों व मार्गों पर गुमटियों, दुकानों में तम्बाकू की लड़ी व झालर के रूप में प्रदर्शन करते हुए बेचा जा रहा है। जबकि धारा छह के अनुसार शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के अवस्यकों को तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचा जा सकता । ऐसे में सीओटीपीए कानूनों के उपयुक्त निदेर्शों का पालन नगर निगम व स्थानीय पुलिस के आपसी समन्वय द्वारा कराया जाए एवं उल्लंघनों की दशा में जुमार्ना एवं चालानों की कार्रवाई सख्ती से की जाए।