प्रयागराज (हि.स.)। विधान सभा 2022 के चुनाव के दौरान आचार संहित उल्लंघन मामले में मऊ के दक्षिण टोला में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने की मांग पर विधायक अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से 10 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार करने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला। पूछने पर उन गाड़ियों की चुनाव प्रचार के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। 12 फरवरी 2022 को इस मामले में अब्बास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। याची ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याची ने कहा कि उसके खिलाफ सियासत के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची ने गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला, वह केवल जनसंपर्क अभियान पर थे। जिन गाड़ियों को प्रचार में ले जाने की अनुमति दी गई थी, उसी को ले जाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।