बहराइच, (हि.स.)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका 12 फरवरी 2020 को खेत में मवेशियों के लिए घास काट रही थी। शाम पांच बजे उसी गांव का राजू पहुंचा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। बालिका रोते हुए घर पहुंची और उसने अपनी आप बीती परिवार को बतायी थी। पिता ने थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का 164 का बयान हुआ। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना की राशि अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।