फिरोजाबाद, (हि.स.)। न्यायालय ने बिस्किट दिलाने के बहाने एकांत में ले जाकर मासूम बालिका से दुराचार और अप्राकृतिक मैथुन करने के एक दोषी को 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र में 26 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्ष की बेटी को उसके साथ काम करने वाला युवक बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया। उसकी बेटी स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर बेटी ने बताया कि बसीम अंकल ने उसका गला दबा दिया। बालिका के पिता ने वसीम पुत्र गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वह रसूलपुर टंकी के पास का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। उसकी मेडिकल रिपोर्ट तथा बालिका के बयान के बाद मामले मैं बलात्कार तथा अप्राकृतिक मैथुन तथा पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस ने न्यायालय में वसीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 विशेष न्यायालय पॉक्सो संजय यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय वसीम को पॉक्सो अधिनियम का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदण्ड न देने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने उसे हत्या के प्रयास के मामले में मुक्त किया।