-सोनाक्षी सिन्हा के पास स्टे आर्डर हो तो कोर्ट में दाखिल करें : न्यायालय
-मुरादाबाद के एसीजेएम-प्रथम के न्यायालय में सोनाक्षी सिन्हा खिलाफ चल रहा हैं धोखाधड़ी का विवाद
मुरादाबाद, (हि.स.)। मुरादाबाद के एसीजेएम-प्रथम न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में चल रहे विवाद में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर अभिषेक सिन्हा समेत चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। साथ ही आरोपित सोनाक्षी को भी अंतिम अवसर देते हुए अदालत ने उनके अधिवक्ता को आदेश किए कि यदि स्टे आर्डर हो तो कोर्ट में दाखिल करें। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि केस में अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने दिल्ली में 30 सितंबर, 2018 को कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि कार्यक्रम के लिए सोनाक्षी सिन्हा और उनकी टीम को आयोजकों की ओर से पूरी फीस अदा कर दी गई पर ऐन मौके पर सोनाक्षी सिन्हा ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बाद 22 फरवरी, 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनकी टीम के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कराया गया था।
वादी के अधिवक्ता पीके गोस्वामी का कहना है कि मामले की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम में की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने बताया कि एसीजेएम-प्रथम मुकीम अहमद ने सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, एडगर और धूमिल ठक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा को अंतिम अवसर देते हुए उनके वकील को आदेश दिए कि यदि उनके पास स्टे आर्डर है तो उसे कोर्ट में पेश करें।