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कन्नौज: चचेरी बहन से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले भाई को आजन्म कारावास, ये है पूरा मामला

-60 हजार का जुर्माना भी सजा के दौरान देना होगा

कन्नौज (हि.स.)। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप हत्या के एक मामले में एडीजे/एफटीसी प्रथम न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व रुपये 60 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाये जाने के एसपी के आदेश के क्रम में पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे न्यायालय द्वारा थाना कन्नौज पर दिनांक 10 जून 2015 पर पंजीकृत मुकदमा 562/15 धारा 302/376/511 भादवि में अभियुक्त आजम पुत्र मुनौव्वर हुसैन निवासी वक्सपुरवा थाना कोतवाली कन्नौज को एडीजे/एफटीसी प्रथम जनपद कन्नौज द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त आलम को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पूरा मामलाः

कन्नौज के एक गांव में रहने वाले युवक ने अपनी चचेरी बहन को फोन कर कब्रिस्तान पर बुलाया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवक ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इन जघन्य मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपित पर जुर्माना भी लगाया गया।

घटना 10 जून 2015 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बक्सपुरवा गांव निवासी आजम के गांव में उर्स चल रहा था, तभी रात 9 बजे के करीब उसने फोन कर अपनी चचेरी बहन को गांव के बाहर कब्रिस्तान में बुलाया। अकेला पाकर आजम ने उसे दबोच लिया और जोर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर युवती के साथ उसने मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

देर रात जब युवती अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। ऐसे में युवती की शव गांव के बाहर एक खेत में पड़ा दिखाई दिया। घटना को लेकर मृतका के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी।

इस मामले की विवेचना के दौरान युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें परिवार के ही आजम नाम के युवक का नाम सामने आया। पुलिस ने अरेस्ट कर आजम से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।

आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने खून से लथपथ उसकी टी-शर्ट भी बरामद कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के 17 निशान मिले थे। घटना की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि युवती से रेप और हत्या मामले में गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर एफटीसी फर्स्ट इंद्रजीत सिंह ने आजम को दोषी करार दिया। जघन्य वारदात करते हुए भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने आरोपित पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जोकि उसे सजावधि के दौरान अदा करना होगा। ऐसा न करने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट के जज इंद्रजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपित को धारा 302 में 50 हजार और धारा 376 में 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की कुल रकम 60 हजार में से आधी धनराशि मृतका के पिता को दी जाएगी।

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