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धोखाधड़ी मामले में मुख्तार अंसारी के साले की जमानत मंजूर, ये था मामला

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाजीपुर के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और धन वसूली के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को राहत मिल गई है।

कोर्ट ने मामले में याची की जमानत मंजूर करते हुए निजी मुचलके और प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी ने अनवर शहजाद की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।

मामले में याची के साथ मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, जाकिर हुसैन, आतिफ रजा के खिलाफ गाजीपुर के कोतवाली थाने में 24 फरवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

शिकायतकर्ता मसूद आलम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि याची सहित प्राथमिकी में दर्ज तीन अन्य लोग 2010 में उसके घर आए और उसकी फर्म में पार्टनर बनाने का दबाव बनाए। कहा कि अगर पार्टनर नहीं बनाओगे तो जान से मार देंगे। 2012 में दबाव बनाकर उसकी फर्म में पार्टनर बन गए। इसके साथ ही खाते का 76 लाख रुपये निकालकर पैसा उपयोग कर लिया।

याची का कहना था कि प्राथमिकी घटना के 15 साल बाद दर्ज कराई गई है। साथ ही शिकायत की प्रकृति सिविल है। लेकिन याची को फंसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई जो न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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