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10 वर्ष पूर्व युवक की हत्या मामले में दोषी पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को 10 वर्ष पूर्व युवक की हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आगरा गेट निवासी अतुल शर्मा 22 अगस्त 2013 को अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट करने के बाद हमलावर वहां से भाग गए। घायल अतुल को बेहोशी हालत में परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए। गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे आगरा रेफर कर दिया। आगरा पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन मुकेश ने घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आगरा गेट निवासी अनिल शर्मा उसके पुत्र शनि और राजस्थान के कुबेर गेट भरतपुर निवासी बंटू उर्फ राजकुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी माना। न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 20 – 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीनों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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