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हो जाएं सावधान : प्रेशर हार्न बजाया तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर

65 से अधिकतम 120 डेसीबल तक हो वाहनो के हार्न की ध्वनि।

कानपुर। आरटीओ कानपुर (संभागीय परिवहन विभाग) के प्रवर्तन दल को शासन की तरफ से डेसीबल मशीन (ध्वनि परीक्षण यंत्र) दी गई है जो अब वाहनो में तेज और मॉडीफाइ साइलेंसर कराने पर उससे लिनकलने वाले हार्न की ध्वनि अगर तय मानक से अधिक मिलती है और मशीन ने चेकिंग में पकड लिया तो वाहन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ प्रवर्तन मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि सड़को पर चलने वाले वाहनो में अधिकांश युवक अक्सर प्रेशर हार्न लगा लेते है जिससे घ्वनि प्रदूषण बहुत होता है। इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने और ऐसे मॉडीफाइ प्रेशर हार्न और साइलेंसरो को चेक करने के लिए सरकार द्वारा डेसीबल मशीन यानी (ध्वनि परीक्षण यंत्र) दिया गया है जो कि ऐसे प्रेशर हार्न और मॉडीफाइ साइलेंसरो को चेक करेगी। अगर वाहन के हार्न का डेसीबल सामान्य से ज्यादा हुआ तो उसका चालान किया जाएगा जो कि 10 हजार रूपये का होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेसीबल मशीन के समान्य हार्न की ध्वनि का अधिकतम मानक 120 डेसीबल होता है जबकि 65 डेसीबल स्टर्ण्ड माना जाता है।

वाहन में अगर मानक 120 डेसीबल से हार्न का प्रेशर डेसीबल ज्यादा होगा तो उस वाहन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। एआरटीओ मानवेन्द्र सिंह ने आम जनमानस से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे और ऐसे प्रेशर हार्नो का प्रयोग न करे जिससे जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता हो। यदि ऐसे प्रेशर हार्न को वाहन में लगाा हो तो उसे तुंरत ही उतार दे ताकि विभागीय कार्यवाही न भुगतनी पडे।

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