प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जौनपुर जिले के ग्यासपुर स्थित बालिका विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा रूबी की संदेहास्पद मौत के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने गोविंद निषाद की याचिका पर अधिवक्ता जयशंकर मिश्र को सुनकर दिया है। याचिका में बच्ची की संदेहास्पद मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। याचिका के अनुसार नौवीं कक्षा की छात्रा गत दो जुलाई को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय ग्यासपुर में पढ़ने गई थी। स्कूल पहुंचने के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद परिजनों के पास स्कूल के प्रधानाचार्य का फोन आता है कि आपकी बच्ची की मौत हो गई है।
सूचना पाकर बदहवास स्कूल पहुंचे परिजनों ने देखा कि छात्रा के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। परिजनों ने स्कूल प्रशासन व अधिकारियों से शव को देखने की प्रार्थना लेकिन सबने अनसुना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शव का पंचनामा पर भी जबरन उनके हस्ताक्षर कराए गए। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और घटना की कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या के मामले को सुसाइड केस बनाया जा रहा है।