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हाईकोर्ट ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

प्रयागराज,  (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत देते हुए गौतम बुद्ध नगर की निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी कर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट के बाद अपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट का संज्ञान लिया था।

अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट व उसके आधार पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2022 चुनाव के दौरान एक मुकदमा गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाने में धारा 188, 269, 270 आईपीसी 3/4 महामारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था।

इस मामले में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र एमपी एमएलए न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में दाखिल हुआ था। जिस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने अखिलेश यादव व अन्य अभियुक्तों को तलब किया था। इस तलबी आदेश को सपा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह व विनीत विक्रम ने कोर्ट में पक्ष रखा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दिया है और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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