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हत्या को प्रेरित करने के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास, ये था मामला

फिरोजाबाद, (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी में सत्तार अली, वकार अली तथा शौकीन के खिलाफ 2020 में हत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी माना। पुलिस के पीआरओ सेल के अनुसार न्यायालय ने तीनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 10-10 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की।

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