सोनभद्र, (हि.स.)। नौ वर्ष पूर्व लाठी, डंडा, बलुआ, कुल्हाड़ी व तीर से मारकर कई लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पिता व पुत्र को 7-7 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि की आधी रकम 20 हजार रूपये पीड़ितों को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के गुरदह अम्मा टोला गांव निवासी सागर पुत्र विश्वनाथ ने थाने में 30 जुलाई 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह 8 बजे परिवार के शिवनारायन पुत्र विश्वनाथ, लालती देवी पत्नी शिवनारायन, बसंता पुत्र विश्वनाथ, जिरवा देवी पत्नी विश्वनाथ अपने जमीन की जोत कोड करने गए थे कि गांव के ही रामधनी पुत्र घरभरन, रामप्रसाद ऊर्फ लोलो पुत्र रामधनी, लालप्रसाद ऊर्फ जवान पुत्र रामधनी व दरोगा पुत्र रामधनी ने भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडा, बलुआ, कुल्हाड़ी व तीर से मारकर सभी लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाई। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए, तब बीच बचाव किया तो वे लोग वहां से भाग गए। जाते समय जान से मारने की धमकी भी दिया।
इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों रामधनी, रामप्रसाद, लालप्रसाद व दरोगा को 7-7 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।