– फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने सुनाया निर्णय, सजा के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी
मुरादाबाद, (हि.स.)। जनपद संभल के नाखासा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के सात वर्ष पुराने मामले निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने में आरोपित दोषी युवक को 7 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
जनपद संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र की पीड़िता को चार साल पहले गांव रुकनुद्दीन सराय के आरोपित शकील ने निकाह का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। एडीजीसी अशोक कुमार यादव का कहना है कि एक बार जान पहचान के बाद शकील ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। बात शारीरिक संबंध तक पहुंची तो निकाह का झांसा दिया। इसकी आड़ में युवक पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता गर्भवती भी हो गई पर शकील निकाह के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर उसने मारपीट करनी शुरू की तो उसने पुलिस से शिकायत करने की ठान ली। इस पर भी उसे जान से मारने की धमकी मिल गई। तब उसने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। शिकायत के बाद थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत ने आरोपित दोषी शकील को 7 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।