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श्रमिक जानें- लेबर कार्ड व ई श्रम कार्ड में अंतर, अपर श्रमायुक्त ने लाभ के बारे में समझाया

अपर श्रमायुक्त ने लाभ के बारे में समझाया

कानपुर। लेबर कार्ड और ई-श्रम कार्ड में अंतर है। इसकी समझ न होने से ज्यादातर श्रमिक असमंजस में रहते हैं और इनसे मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं। या फिर जानकारी के अभाव में विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। अपर श्रमायुक्त सुश्री कल्पना श्रीवास्तव ने इसके बारे में विस्तार से बताकर श्रमिकों से जागरूक होने को कहा है। उन्होंने कार्ड के लाभ और उसके अंतर्गत आने वाले श्रमिको के बारे में भी जानकारी दी।

कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि लेबर कार्ड और ई-श्रम कार्ड दोनों ही सरकार की योजना के अर्न्तगत हैं लेकिन दोनों कार्डो की योजनाओं में काफी भिन्नताएं हैं। सरकार ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसमें 40 योजनाओं का क्रियान्वित किया गया है। इन योजनाओ में संगठित कर्मकार आते हैं जबकि ई-श्रम में असंगठित श्रमिक आते हैं।

उन्होंने बताया कि लेबर कार्ड की अवधि तीन वर्ष की रहती है जिसे प्रत्येक वर्ष 20 रूपये के हिसाब से 60 रूपये देकर तीन वर्ष बाद रिन्यू कराया जा सकता है। लेबर कार्ड में सरकार द्वारा गठित बोर्ड यूपीबीओसीडब्लू का लोगो लगा रहता है जबकि ई-श्रम कार्ड में भारत सरकार का लोगो होता है। इन दोनों कार्डों में भिन्नता यह है कि लेबर कार्ड संगठित श्रमिको का बनता है जिनका फंड व बीमा कटता है। उतना ही सरकार भी अपना योगदान देती है। साथ ही लेबर कार्ड में 40 प्रकार की योजनाएं संचालित हैं लेकिन वर्तमान में 15 से 16 योजनाएं ही संचालित की जा रही हैं।

ई-श्रम कार्ड में दो योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसे एग्रेसिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्ड धारक की मृत्यु होने या फिर शत प्रतिशत तक विकलांगता होने पर उसे सरकार द्वारा दो लाख का मुआवा देने का प्रावधान है। दूसरी मुख्यमंत्री जन आरेग्य योजना है, जो आयुष्मान की तरह ही काम करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रम मानदेय योजना भी संचालित है, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु के श्रमिकों को 55 रू0 से लेकर अधिकतम 200 रूपये 60 वर्ष तक की आयु तक जमा करना होता है। 60 वर्ष के उपरान्त सरकार द्वारा तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन अजीवन देने की योजना है।

 

श्रमिक कार्ड पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

यूपी श्रमिक कार्ड पंजीकरण कराने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, दो पासवर्ड फोटो प्रमाणपत्र देना होगा। यदि आवेदक के पास सभी दस्तावेज़ हैं तो आवेदक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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