वाराणसी (हि.स.)। वाराणसी में बढ़ती यातायात की समस्या को देख कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने अवैध ऑटोरिक्शा के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने महानगर के अन्तर्गत संचालित सभी अवैध ऑटोरिक्शा को अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर शहर से बाहर किए जाने को कहा है।
गुरुवार को मंडलीय सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर ने परमिट सम्बन्धित कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने परमिट धारकों के उत्तराधिकारी के नाम 17 ऑटोरिक्शा व 02 प्राइवेट परमिटों का हस्तान्तरण कर प्रपत्र पूर्ण होने की दशा में परमिट जारी किए जाने का निर्णय लिया। बताया गया कि सभी यात्री/माल वाहनों के सम्बन्ध में क्रमशः पंजीकृत होने से 15 दिन तक विलम्ब शुल्क देय नहीं है। पंजीकृत होने के 15 दिन पश्चात प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये यात्री/माल वाहनों पर क्रमशः 300/500 रुपये निर्धारित किया गया है। विभिन्न अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट को पूर्व प्रतिबन्धों 01-01-2020 के पश्चात पंजीकृत यान या सीएनजी/इलेक्ट्रिक चालित बसों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर परमिट जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। कैरिज बाई रोड एक्ट के तहत कामन कैरियर के प्राप्त 13 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया। मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत 41 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर परमिट के लिए प्राप्त 04 आवेदन पत्रों को विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।
कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने फिटनेस समाप्त ई-रिक्शा एवं समस्त यात्री वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए।