-21 साल बाद किसी को फांसी की सजा सुनाई
-आईएएस मेन क्वालीफाई कर चुके थे कर्मवीर
सहारनपुर (हि.स.)। लगभग 9 साल पहले अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। महानगर में अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या और उनके पिता प्रॉपर्टी डीलर सतपाल छाबड़ा पर जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में अदालत ने पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन सभी को आज दोषी करार दिया गया था। थाना कुतुबशेर क्षेत्र में अंबाला रोड पर 26 दिसंबर 2015 को पुरानी रंजिश को लेकर भूपेंद्र सिंह बतरा, उसके बेटे गुरुप्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू व गुरनीत ने अधिवक्ता कर्मवीर और उसके पिता सतपाल छाबड़ा पर हमला किया था और चाकू गोदकर कर्मवीर की हत्या कर दी थी।
हत्या से पहले कर्मवीर 2 बार आईएएस मेन क्वालीफाई कर चुके थे और हत्या से 8 महीने पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। कर्मवीर के पिता सतपाल छाबड़ा भी हमले के समय उनके साथ थे और वो भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस प्रकरण में अदालत ने पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा 2003 में फांसी की सजा के बाद अब 2024 में यानी 21 साल बाद किसी को फांसी की सजा सुनाई है।