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लोस चुनाव : उप्र में तृतीय चरण की 10 सीटों पर शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया होगी प्रारंभ

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 12 अप्रैल (शुक्रवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तृतीय चरण के अंतर्गत सम्भल, हाथरस (अ0जा0),आगरा (अ0जा0), फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ऑवला तथा बरेली की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों में 08 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और दो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली सहित 12 जिलों के अंतर्गत तृतीय चरण के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को की जायेगी। 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। तृतीय चरण का मतदान 07 मई, 2024 (मंगलवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी। 06 जून, 2024 से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी।

उन्होंने बताया कि तृतीय चरण की 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.89 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 1.01 करोड़ पुरूष मतदाता, 87.48 लाख महिला मतदाता तथा 752 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12339 मतदान केन्द्र तथा 20415 पोलिंग बूथ हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति-अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय-राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर-सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करना होगा।

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