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रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं के आरोपित को छह माह की सजा, जानिए पूरा मामला

-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे न्यायालय ने 1000 रुपये का जुर्माना, जमा न करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास

मुरादाबाद  (हि.स.)। राजकीय रेलवे पुलिस मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं के आरोपित मुरादाबाद के थाना मैनाठेर नाईयो वाली मिलक निवासी शाकिर पुत्र शब्बीर को थाना जीआरपी मुरादाबाद की पैरवी के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे के न्यायालय ने 6 माह का साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित द्वारा अर्थदंड ना जमा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया।

पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय आशुतोष शुक्ला के आदेशानुसार न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों से चिन्हित कर अभियोग में प्रभावी पैरवी कर चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा कराये जाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी रेलवे देवी दयाल एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गाजियाबाद सुदेश कुमार के निर्देशन थाना जीआरपी मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा व निरीक्षक अतिरिक्त उदयवीर सिंह के संयुक्त कुशल नेतृत्व में थाना जीआरपी मुरादाबाद के चिन्हित आरोपित शाकिर पुत्र शब्बीर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे मुरादाबाद से प्रबल पैरवी कराकर सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अभियोजन अधिकारी मंयक सिंह नियुक्त कराकर इंस्पेक्टर राजन शर्मा व उदयवीर सिंह व कांस्टेबिल दीपक कुमार पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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