यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. डीएसपी जिया उल हक की हत्या में राजा भैया की भूमिका की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसडीएम की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
दरअसल, प्रतापगढ़ में 2013 में तत्कालीन डीएसपी जिया उल हक की हत्या में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच का सीबीआई को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की इस पीठ ने डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की ओर से दायर याचिका पर फैसला दिया है.
पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देने वाले आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ट्रायल कोर्ट ने राजा भैया और उनके चार साथियों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था.